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देवरिया जेल से पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को मिली राहत, रिहाई का आदेश जारी

लोकायुक्त न्यूज़

देवरिया: जिले में दस दिसंबर से जिला कारागार में निरुद्ध पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश के बाद रिहा कर दिया। देवरिया के जेल अधीक्षक आशीष रंजन ने बताया कि जमानतदारों का सत्यापन कराने के बाद सीजेएम अदालत ने पूर्व आइपीएस की रिहाई का आदेश दिया तथा फिर उन्हें बुधवार शाम जेल से रिहा कर दिया गया। 

सूत्रों ने बताया कि जेल से निकलने के बाद पूर्व आइपीएस रिश्तेदारों के साथ चले गये। पूर्व आइपीएस को धोखाधड़ी से जमीन हड़पने के आरोप में जेल भेजा गया था। जिला उद्योग केंद्र (देवरिया) में 1999 में औद्योगिक भूखंड आवंटन से जुड़े एक गंभीर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था।

आरोप था कि उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने अलग-अलग तिथियों पर फर्जी नाम, पता और कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए नूतन इंडस्ट्रीज के नाम से भूखंड का आवंटन कराया। इस मामले में पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है । 

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