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10 दिन जेल में रहने के बाद राजपाल यादव को जमानत, 1.5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पूरी

लोकायुक्त न्यूज़

मुंबई. एक्टर राजपाल यादव से जुड़े 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आज 16 फरवरी 2026 को कुछ घंटे पहले अदालत में एक्टर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर विचार करते हुए निर्देश दिया था कि राजपाल यादव 1.5 करोड़ रुपये की राशि जमा कराएं, जिसके बाद उन्हें रिहा किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें आज 3 बजे का समय दिया था। वहीं, एक्टर ने तय समय से पहले कोर्ट का आदेश मान लिया और 1.5 की राशि जमा करा दी, जिसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। एक्टर को जमानत मिलने के साथ ही उनके परिवार, करीबियों और फैंस ने राहत की सांस ली है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। शिकायतकर्ता के खाते में 1.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं और अदालत को इसकी जानकारी भी दी गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम बेल मंजूर की। इसके साथ अदालत ने निर्देश दिया कि राजपाल यादव अपना पासपोर्ट सरेंडर करें। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, जिसमें उन्हें या तो फिजिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होना होगा। 
 

मालूम हो, राजपाल यादव की उनकी भतीजी की शादी 19 फरवरी को शाहजहांपुर में होने वाली है। ऐसे में उनका परिवार चाहता था कि एक्टर इससे पहले जेल से बाहर आ जाएं और शादी के फंक्शन अटेंड करें।


 क्या है पूरा मामला?
 
दरअसल, ये मामला 2012 में आई एक्टर की फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़ा है। इस मूवी के लिए राजपाल ने 2010 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ का लोन लिया था। हालांकि, ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई और राजपाल को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद वो कर्ज चुका पाने में असमर्थ रहे। फिस 2018 में राजपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ केस किया गया। 5 करोड़ का ये अमाउंट ब्याज के साथ 9 करोड़ हो गया। बार-बार कोर्ट का आदेश मिलने के बाद भी राजपाल यादव ने इस पर गौर नहीं किया और अंत में जब कोर्ट के अल्टीमेटम पर वो पैसा नहीं चुका पाए तो उन्हें खुद को सरेंडर करना पड़ा।  

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