
लोकायुक्त News
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद सरकार को UPI और RuPay कार्ड लेनदेन पर MDR (Merchant Discount Rate) से जुड़े नियम तय करने का कानूनी आधार मिल गया है।
हालांकि, फिलहाल आम UPI यूजर्स को कोई शुल्क नहीं देना होगा। बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर सीधे यूजर से UPI या RuPay डेबिट कार्ड भुगतान का शुल्क नहीं ले सकते।
भविष्य में कुछ व्यावसायिक और मर्चेंट लेनदेन पर MDR लागू किए जाने की संभावना है। इसका मतलब है कि आम उपभोक्ताओं के लिए अभी राहत बरकरार है, लेकिन कारोबारियों के लिए भुगतान शुल्क से जुड़े नियम आगे बदल सकते हैं।
इसके अलावा कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2026 को भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और भारत में डेटा सेंटर निवेश को बढ़ावा देने का रास्ता आसान होने की उम्मीद है।
