
⚖️ CJP मार्च पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: रोक लगाने से इन्कार, 10 सितंबर को फिर होगी सुनवाई
लोकायुक्त News
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को प्रस्तावित CJP मार्च के खिलाफ फिलहाल कोई रोक लगाने या अन्य निर्देश देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सभी पक्ष शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर व्यवहार करेंगे।
पीठ ने कहा कि फिलहाल उसके सामने ऐसी कोई ठोस वजह नहीं है, जिससे यह माना जाए कि मार्च के दौरान कोई अप्रिय स्थिति पैदा होगी। कोर्ट ने याचिका को सॉलिसिटर जनरल के समक्ष रखने का निर्देश दिया और मामले को लंबित याचिकाओं के साथ 10 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई गंभीर या चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित पक्ष, कानून के दायरे में आने पर, तत्काल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
फिलहाल कोर्ट ने सभी पक्षों से संयम और कानून का पालन करने की अपेक्षा जताई है।
