
लोकायुक्त न्यूज़
नई दिल्ली। NEET-UG 2026 से जुड़े छात्र प्रदर्शनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए 20 से 25 जुलाई के दौरान हुए प्रदर्शनों से संबंधित FIR बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों को आगे जांच या अभियोजन के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा और इन्हें सभी उद्देश्यों के लिए बंद माना जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। आदेश का दायरा देशभर तक रखा गया और राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को उक्त अवधि के प्रदर्शन से जुड़े मामलों में नई FIR दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया गया।
हालांकि, कोर्ट ने 2,873 लोगों के मामले में अपवाद रखा। गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले इन लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को कार्रवाई आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है।
केंद्र की ओर से NEET-UG 2026 रद्द होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए मुआवजा नीति बनाने की बात भी अदालत में दर्ज की गई। फैसले के बाद प्रस्तावित 5 सितंबर का प्रदर्शन वापस ले लिया गया।
