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राहुल गांधी को बड़ी राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी का मानहानि मामला खारिज किया

लोकायुक्त न्यूज़

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi को कर्नाटक से जुड़े एक मानहानि मामले में अहम कानूनी राहत मिली है। Karnataka High Court ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा दायर आपराधिक शिकायत में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को समाप्त कर दिया है।

मंगलवार को न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले में कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया।

40% कमीशन विवाद से जुड़ा था मामला

यह पूरा विवाद 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आया था। उस समय Indian National Congress ने अखबारों में विज्ञापन जारी कर तत्कालीन Bharatiya Janata Party सरकार पर कथित तौर पर “40% कमीशन” लेने का आरोप लगाया था। इस कैंपेन को “Corruption Rate Card” के नाम से प्रचारित किया गया।

बीजेपी नेता एस. केशव प्रसाद ने शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि यह प्रचार भ्रामक और बदनामी फैलाने वाला है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री Basavaraj Bommai सहित पार्टी के कई नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाया गया।

निचली अदालत ने पहले Siddaramaiah और D. K. Shivakumar को जमानत दी थी। राहुल गांधी को भी जून 2024 में जमानत मिल चुकी थी। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पूरी तरह समाप्त हो गई है।

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